विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | UP Viklang Pension Application Form
इस योजना का शुभारंम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिव्यांगों और विकलांगा व्यक्तयों के सहायता के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से सभी विकलाग व्यक्तयों को सरकार की तरफ से प्रति माह 500 रूपया की धनराशि प्राप्त करवाई जएगी। साथ ही लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे।उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के विकलांगो की कुल आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए जैसा की हम लोग जाने है, की विकलांग व्यक्ति कोई काम नही कर पात है जिससे उन्हें मासिक वेतन नही मिलती है इस बात को ध्यान में देते हुए सरकार ने विकलांग पेंशन योजना लागू किये प्राप्त होगी।
इस योजना से केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना के अन्तगत स्त्री एवं पुरूश दोनो को रखा गया है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना/ दिव्यांग पेंशन योजना का लाभः-
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से राज्य के सभी विकलांग लोगों का लाभ मिलेगा उन्हें सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी।
- इस योजना के तहत एक विकलांग व्यक्ति को प्रतिमाह 500 रूपये की धनराशि दी जाएगी।
- सभी विकलांग व्यक्ति आवेदन करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने ओेर उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग के मंजूरी के वाद ही उन्हे 500 रूपये दी जाऐगी।
- इस योजना के द्वारा विकलांग को जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक अकाउण्ट में भेज दिया जाएगा।
यूपी विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश
जैसे की आप लोग जानते है कि जो लोग शारारिक रूप से विकलांग होते है । वह कोई काम नहीं कर पाते और वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर रहते है ।इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज के सभी दिव्याग/विकलांग व्यक्ति को सरकार के तरफ से सहायता लिनेगी ।
उन्हे जीवन यापन करने के लिए रोजगार ओर कारोबार दिया जाएगा।उत्तर प्रदेश के विकलांग को व्यकियों का अजीवका चलाने के लिए उन्हे प्रतिमाह 500 रूपेय की राशि दी जाएगी।इस योजना के जरिए विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थीक जरूरतो को पूरा कर Viklang Pension Yojana के ज़रिये उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ताकि वह किसी पर बोझ न बन सके।
यूपी विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना का दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे ?
- सबसे पहले आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- होम पेज खुलने के बाद आपको “दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको “आवेदन ” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको के एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा। और इस फॉर्म को सही-सही भरने के बाद आप को समिट पर क्लिक करना है इस के बाद आपका फॉर्म समिट हो जऐगा।
भुगतान की प्रक्रिया (Payment Process)
- ऑनलाइन आवेदन करे (Apply Online) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- योजना के बारे में (About Scheme) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- आवेदन का प्रारूप (Application Format) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- पेंशनर सूची (Pensionar List) (201-20) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- आवेदन की स्थिति देखे (Application Status) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- आधिकारीक जालस्थल (Official Website) : यहाँ क्लिक करे Click Here
उत्तर प्रदेश विकलांग योजना सूची 2020
- उप्र मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना 2020 के सूचि के लिए आप को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- सूचि पर क्लिक करते ही आप के सामने उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम खुल जाएंगे।
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