प्रधानमंत्री जन धन योजना Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) की घोषणा 15 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi) ने किया। तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को इ-मेल (Email) भेजा जिसमें उन्होंने एक ‘राष्ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश दिलाने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको (Bank) को यह आदेश दिये और योजना के उद्घाटन के दिन ही लगभग 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए और हर परिवार के लिए बैंक खाता का अनुरोध किये है ।
योजना का विवरण (Plan details)
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो।
- खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि, खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है, वह / वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा।
PMJDY योजना (Scheme)
- योजना के कार्यान्वयन में विभाग की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/समूह की सेवाएं ली जाएंगी।
- यह देखा गया था कि सुप्त खातों पर बैंकों (Bank) की लागत अधिक आती है और लाभार्थियों को कोई लाभ नहीं होता। इस तरह बड़ी संख्या में खोले गए खातों के सुप्त पड़े रहने के पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए व्यापक योजना अनिवार्य है।
- अतः नए कार्यक्रम में सभी सरकारी लाभों (केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय) को बैंकों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के तहत लाने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत एलपीजी योजना में डीबीटी फिर शामिल की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम को भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में शामिल किए जाने की संभावना है।
- यह भी प्रस्ताव है कि कार्यक्रम को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य की राजधानी तथा सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ शुरू किया जाए।
- कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्टिंग/निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा। विभिन्नपक्षों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के विभागों, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनपीसीआई और अन्य की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के व्यापार प्रतिनिधियों के रूप में ग्राम दल सेवकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है।
- दूर संचार विभाग (Telecom department)से अनुरोध किया गया है कि वह कनेक्टिविटी कम होने या न होने की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे। उन्होंने सूचित किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 5.93 लाख गांवों में से करीब 50000 दूर संचार सम्पर्क के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं।
PMJDY लाभ (Profit)
- जमा राशि पर ब्याज।
- एक लाख रुपए का दुर्घटना(Accident insurance) बीमा कवर।
- कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं।
- प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रू0 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा
- भारत भर में धन का आसानी से अंतरण।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्तफ होगा।
- छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चाूत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
- पेंशन, बीमा उत्पांदों तक पहुंच।
- प्रधान मन्त्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि चैनल पर कम से कमएक सफल वित्तीयी अथवा गैर- वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो,रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।
- प्रति परिवार, मख्यधत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- यदि आधार कार्ड/संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
- आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card), ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड(Pan card), पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता हो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्ता “वैद्य सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नंलिखित में से कोई एक दस्तावेज के द्वरा बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
- केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थािनों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र;
- उक्त् व्यहक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
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