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E-Way Bill | ई-वे बिल
हम जानते है कि आज सरकार ने माल की दुलाई से लेकर खरीद बिक्री तक अनेक नये नियम लगायें है। आज भारत सरकार को कर की अतिआवश्यक है। क्योंकि अभी हमारा देश विकसित नहीं हुआ है। बल्कि विकाश कर रहा है। विकाश के लिए सबसे पह्ले आय का स्रोत आवश्यक होता है। सरकार को आय के कई स्रोत है, उसी में से एक स्रोत जीष्टी है। जीएसटी सही से लागु हो। इसके लिए आवश्क है कि उसका वील सही होना आवश्यक है। पहले हाथ से बिल बनाया जाता था जो काफी त्रुटिपुर्ण था। इसलिए भारत सरकार के द्वारा 2018 में ई-वे बिल (
E-Way Bill) लागु किया गया। इस योजना में यह तय किया गया कि Transport से भेजे जाने वाले माल को ई-वे बिल (E-Way Bill) की आवश्यकता होगी। 2019में ई-वे बिल (E-Way Bill) में और परिवर्तन किया गया। अब Supplyके अन्तर्गत वे सभी खेप आएगें.जिन्हेभुगतान करके मंगाया जाऐगा या बिना भुगतान के भी। यदि माल वापस की जा रही है, फिर भी उसके साथ ई-वे बील की आवश्यकता है।
E-Way Bill) लागु किया गया। इस योजना में यह तय किया गया कि Transport से भेजे जाने वाले माल को ई-वे बिल (E-Way Bill) की आवश्यकता होगी। 2019में ई-वे बिल (E-Way Bill) में और परिवर्तन किया गया। अब Supplyके अन्तर्गत वे सभी खेप आएगें.जिन्हेभुगतान करके मंगाया जाऐगा या बिना भुगतान के भी। यदि माल वापस की जा रही है, फिर भी उसके साथ ई-वे बील की आवश्यकता है।
ई-वे बिल (E-Way Bill) लागु होने की कुछ शर्त
- यदि किसी ट्रांसपोर्ट पर 50हजार का माल लदा हुआ है तो उस पर ई-वे बिल (E-Way Bill) आवश्यकता नहीं है। परन्तु पहले इस पर भी ई-वे बिल (E-Way Bill) लगता था।
- ट्रासंपोर्ट में लदे माल की कीमत तय करने में केवल उस वस्तु का मूल्य जोडा जाएगा जिस पर GST लगता है। जिस वस्तु पर GST नहीं लगता है वह खेप की किमत में नहीं जोडा जाएगा।
- इस नियम की एक खास बात यह है कि यदि कोई कच्चा माल एक राज्य से दुसरे राज्य तक ट्रांसपोर्ट द्वारा लाया या ले जाया जाता है तो वह माल की किमत 50,000से कम होने पर भी ट्रांसपोर्ट को ई-वे बिल (E-Way Bill)की आवश्यकता होगी।
- किसी राज्य के अन्दर 50किलोमीटर तक माल की दुलाई के लिए ई-वे बिल (E-Way Bill) की आवश्यकता नहीं है पहले यह दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही सीमित था।
- यदि कोई गैर पंजीकृत व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति को माल की सप्लाई देती है तो माल मगवाने वाले व्यक्ति को सारी प्रक्रिया करनी होती है। अर्थात मगवाने वाला व्यक्ति उस केश में भेजनेवाला बन जाता है।
- माल जिस ट्रांसपोर्ट से भेजी है वह ट्रांसपोर्ट भी ई-वे बिल (E-Way Bill) जारी कर सकता है, यदि भेजने वाला व्यक्ति ई-वे बिल (E-Way Bill) जारी नहीं करता है तो।
- रेलवे से माल भेजने पर ई-वे बिल (E-Way Bill) की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि वह समान की डिलेवरी तभी देगा जब उस माल के संबंध में ई-वे बिल (E-Way Bill) मिल जाएगा।
- रेल,हवाई जहाज और जलमार्ग से समान भेजने के बाद भी ई-वे बिल (E-Way Bill)जारी किया जा सकता है।
- केन्द्र या राज्य प्रशासन का माल रेलवे से भेजने पर भी ई-वे बिल (E-Way Bill) की आवश्यकता नहीं होती है।
इन परिस्थितियों में ई-वे बिल (E-Way Bill) की आवश्यकता नहीं होती है।
- यदि माल मोटर वाहन से जा रहा है तो उस स्थित्ति में ई-वे बिल (E-Way Bill) की आवश्यकता नहीं होती है।
- यदि माल कस्ट्म संबंधी जाच के लिए या एयरपोर्ट,एयर,कार्गो कलेक्स,कंटेनर फ्रेट स्टेशन के लिए माल ले जाने पर
- रक्षा संबंधी निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से माल भेजने पर
- किसी कम्पनी को यह छुट दी गई है कि वह अपना वजन कराने के लिए 20किलोमीटर तक की दुरी तक बीना ई-वे बिल(E-Way Bill) के ले जा सकता है।
ई-वे बिल का उद्देश्य | Purpose of E-Way Bill
ई-वे बिल यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है कि माल को जीएसटी कानून का अनुपालन किया जाता है और यह माल की आवाजाही को ट्रैक करने और कर चोरी की जांच करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है।
How is it generated?
ई-वे बिल (E-Way Bill) में दो भाग होते हैं- भाग ए उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो माल की कीमत 50,000 / - रुपये से अधिक की माल की आवाजाही का कारण बन रहा है और भाग बी (परिवहन विवरण) उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो माल ले जा रहा है। ।
जहां सामान एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ले जाया जाता है - चाहे वह कंसाइनर या प्राप्तकर्ता के रूप में हो, उक्त व्यक्ति को ई-वे बिल (E-Way Bill) सिस्टम के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल पर भाग बी में जानकारी प्रस्तुत करके ई-वे बिल जनरेट करना होगा।
जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ई-वे बिल (E-Way Bill)जेनरेट नहीं किया जाता है और माल सड़क से परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया जाता है, पंजीकृत व्यक्ति GST कॉमन पर FORM GST EWB-01 के भाग B में ट्रांसपोर्टर से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा। फॉरवर्ड जीएसटी ईडब्ल्यूबी -01 के भाग ए में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर ट्रांसपोर्टर द्वारा ईवे बिल प्रणाली और ई-वे बिल के लिए पोर्टल उक्त पोर्टल पर जनरेट किया जाएगा।
एक पंजीकृत व्यक्ति आम पोर्टल से एक चालान संदर्भ संख्या प्राप्त कर सकता है, उक्त पोर्टल पर, FORM GST INV-1 में उसके द्वारा जारी किया गया एक कर चालान और कर चालान के एवज में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए उसी का उत्पादन करें; इस तरह की संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी।
उपरोक्त मामले में, पंजीकृत व्यक्ति को ई-वे बिल (E-Way Bill) की पीढ़ी के लिए FORM GST EWB-01 के भाग A में सूचना को अपलोड नहीं करना होगा और उसी से सुसज्जित सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा ऑटो-पॉप्युलेट किया जाएगा। FORM GST INV-1 में।
आम पोर्टल पर ई-वे बिल (E-Way Bill) की उत्पत्ति के बाद, सामान्य पोर्टल द्वारा उत्पन्न एक विशिष्ट ई-वे बिल (E-Way Bill) नंबर (ईबीएन), आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर को आम पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
ई-वे बिल (E-Way Bill) जेनरेट करने का विवरण प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा, यदि पंजीकृत हो तो, आम पोर्टल पर, जो ई-वे बिल (E-Way Bill) द्वारा कवर किए गए कंसाइनमेंट की अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति का संचार करेगा। मामले में, प्राप्तकर्ता अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति को सत्तर के भीतर संप्रेषित नहीं करता है- सामान्य पोर्टल पर उसे उपलब्ध कराए जा रहे विवरणों के दो घंटे बाद, यह माना जाएगा कि उसने उक्त विवरणों को स्वीकार कर लिया है।
FAQs on E-Way bill
ई-वे बिल क्या है? (What is an e-way bill?)
ई-वे बिल एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति द्वारा पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की किसी भी खेप को ले जाने वाले माल के प्रभारी द्वारा आवश्यक रूप से लिया जाता है, जो कि सरकार द्वारा माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के अनुसार नियम के साथ पढ़ा जाता है। 138 नियमों का उल्लंघन हुआ। यह पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा ईवे बिल प्रणाली के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल से उत्पन्न होता है, जो इस तरह के आंदोलन की शुरुआत से पहले माल की आवाजाही का कारण बनता है।
ई-वे बिल की आवश्यकता क्यों है? (Why is the e-way bill required?)
अधिनियम की धारा 68 में कहा गया है कि सरकार को किसी ऐसे माल की खेप की खेप ले जाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है जो इस तरह के दस्तावेजों और उसके साथ निर्धारित किए गए उपकरणों के साथ ले जाने के लिए निर्दिष्ट राशि से अधिक हो। CGST रूल्स, 2017 के नियम 138 में ई-वे बिल को कुछ निश्चित मामलों में माल की खेप के लिए किए जाने वाले दस्तावेज के रूप में निर्धारित किया गया है। इसलिए आम पोर्टल से उत्पन्न ई-वे बिल आवश्यक है।
क्या परिवहन के लिए जाने वाले सभी सामानों के लिए ई-वे बिल आवश्यक है?
ई-वे बिल को नोटिफिकेशन या नियमों के तहत छूट के अलावा सभी सामानों के परिवहन की आवश्यकता होती है। निर्दिष्ट परिस्थितियों में नौकरी-कार्य के उद्देश्यों के लिए हस्तकला के सामान या वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिए भी ई-वे बिल की आवश्यकता होती है, भले ही खेप का मूल्य पचास हजार रुपये से कम हो। कृपया अन्य छूटों के लिए ई-वे बिल नियमों का संदर्भ लें।
ई-वे बिल को कौन उत्पन्न कर सकता है? (Who all can generate the e-way bill?)
खेप या खेप, पंजीकृत व्यक्ति या माल के ट्रांसपोर्टर के रूप में, ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। अपंजीकृत ट्रांसपोर्टर सामान्य पोर्टल पर नामांकन कर सकता है और अपने ग्राहकों के लिए माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के उपयोग के लिए माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल को नामांकित और उत्पन्न कर सकता है।
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